हिमाचल में बंद होगी बुजुर्गों की पेंशन, रिकवरी भी संभव, बदलेंगे नियम!
हिमाचल प्रदेश में 70 आयु वर्ग व इससे अधिक आयु के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी औपचारिकता के प्रदान की जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के तहत नियमों में बड़ा फेरबदल कर सकती है। सरकार ने हिमाचल की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई नई योजना स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना में इनकम टैक्स अदा करने वाले, पति-पत्नी में किसी के भी पेंशनधारक होने संग सेल्फ डेक्लेरेशन करना भी अनिवार्य किया गया है।
इस योजना में 65 से 69 वर्षीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें उन सभी वंचित महिलाओं को पेंशन मिल सकेगी, जो सरकारी जॉब की पेंशन नहीं लेते हों या पति-पत्नी में कोई भी इनकम टैक्स अदा न करता हो।
सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। वहीं, अब 70 वर्ष आयु वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी बड़े परिर्वतन होने की पूरी संभावना है। अब तक बिना किसी औपचारिक्ता के सभी वृद्ध लोगों को पेंशन मिल रही है।
ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सरकार को इस विषय में दिशा-निर्देश जारी करने को पत्र लिखा गया है। इसमें पूछा गया है कि नई नोटिफिकेशन को ही 70 आयु वर्ग के लिए भी जारी रखना है या उन्हें इस नियम में छूट प्रदान की जानी है। वहीं, किसान स्मृद्धि योजना की तर्ज पर अब पेंशनभोगियों से रिकवरी भी हो सकती है।
वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत भी 70 आयु वर्ष से अधिक सभी लोगों के लिए पेंशन प्रदान की जा रही है। जो बुजुर्ग 70 आयु से अधिक थे, उन्हें हर माह 1500 रुपए पेंशन प्रदान की जाती है। ऐसे में यदि अब सरकार द्वारा नए निर्देशों को ही जारी रखा जाता है, तो जो लोग नियमों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी पेंशन बंद की जा सकती है।
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