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अब आंगनबाडी से गर्भवती महिलाओँ को मिलेंगे सीधे खाते में 5000 रुपये, आज ही दर्ज करवाएं अपना नाम

अब आंगनबाडी से गर्भवती महिलाओँ को मिलेंगे सीधे खाते में 5000 रुपये, आज ही दर्ज करवाएं अपना नाम

Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana : महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि महिला व उसका शिशु स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को लेकर इस योजना को राज्य सरकार ने शुरू किया है।

इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान-पान देने के लिए सरकार द्वारा किश्तों में सहायता राशि उक्त योजना के तहत प्रदान की जाती है।

उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। प्रदीप दहिया ने बताया कि योजना के तहत पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें पहली किश्त एक हजार रुपये की है। दूसरी किश्त दो हजार रुपये की व तीसरी किश्त भी दो हजार रुपये की निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही उपायुक्त प्रदीप दहिया ने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है और लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए। शर्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला का किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में 150 दिनों के भीतर पंजीकरण पत्र (Registration Letter) आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त महिला के पास आवेदन प्रपत्र वन ए, एमसीपी कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक, पोस्ट आफिस अथवा अकाउंट पासबुक का होना भी जरूरी है।

उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार 2000 रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच होने के दावों को गर्भावस्था से 180 दिन बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा और इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र एक बी तथा एनसीपी कार्ड भी लगाना होगा।

उन्होंने कहा कि दो हजार रुपये की तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए शिशु जन्म का पंजीकरण (Registration) करवाना जरूरी है। इसके साथ शिशु को प्रथम चक्र बीसीजी, ओबीपी, डीपीटी एवं हेपेटाइटिस बी अथवा समकक्ष का टीकाकरण करवाने के बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर भुगतान किया जाएगा।

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