जानिये सरकार के इस पेंशन योजना के बारे में जिसमें पति-पत्नी को हर महीने मिलते हैं 18,300 रुपये
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2022 |
आज हम सीनियर सिटीजन के लिये निवेश का विकल्प बता रहे हैं। जाहिर है हर वरिष्ठ नागरिक चाहते हैं कि वे अपनी जीवनभर की गाढ़ी कमाई ऐसी जगह निवेश करें जहां बेहतर रिटर्न भी मिले और उनका निवेश सुरक्षित भी रहे।
ऐसे ही एक योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) जिसे 4 मई 2017 को भारत भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुये लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) सीनियर सिटीजन के लिये Social Security Scheme वाला पेंशन प्लान है जो भारत सरकार की
LIC द्वारा चलायी जा रही है। पहले इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले 7.50 लाख रुपये थी जिसे अब बढ़ा कर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस योजना पर 7.4 फीसदी सलाना ब्याज मिलता है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक 15 लाख रुपये तक के निवेश 31 मार्च 2023 से पहले कर सकते हैं। निवेश के आधार पर नागरिकों को 1000 रुपये से लेकर 9250 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। यदि न्यूनत्तम 1.50 लाख रुपये का निवेश किया तो हर महीने 1,000 रुपये का पेंशन और 15 लाख रुपये का निवेश किया तो 9250 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलता है।
अगर आप इस योजना में 15 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो आपको हर महीने 9250 हजार रुपए पेंशन मिलती है। अगर पति-पत्नी मिलकर योजना में निवेश कर रहे हैं और निवेश की राशि 30 लाख रुपए है, तो प्रतिमाह 18,500 हजार रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
पेंशन की पहली किश्त रकम जमा करने के 1 साल, 6 महीने, 3 महीने,1 महीने बाद मिलेगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। PMVVY Scheme 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं और पालिसी खरीद सकते है।
ऑनलाइन आवेदन आप LIC की Official Website पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पालिसी खरीद कर सकते है तथा ऑफलाइन आवेदन LIC की ब्रांच पर जाकर कर सकते है और पीएम वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) 2021 का लाभ उठा सकते है।
यह 10 साल की समयावधि वाली योजना है, जिसमें अगर 10 साल के भीतर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो मूल राशि नॉमिनी के खाते में चली जाती है। अगर आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 022-67819281 या 022-67819290 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एलआईसी ने एक टोल फ्री नंबर 1800-227-717 भी जारी किया।
यदि कोई पॉलिसी धारक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) के नियम से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी लेने की 15 दिन के अंदर उसे वापस कर सकता है। यदि पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी गई है तो 15 दिन के अंदर और यदि ऑनलाइन खरीदी गई है तो 30 दिन के अंदर वापस की जा सकती है। पॉलिसी वापस करते समय पॉलिसी वापस करने का कारण बताना होगा। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी वापस करता है तो उसे स्टैंप ड्यूटी तथा जमा की गई पेंशन की राशि काटकर खरीद मूल्य का रिफंड किया जाएगा।
LIC द्वारा चलायी जा रही है। पहले इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले 7.50 लाख रुपये थी जिसे अब बढ़ा कर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस योजना पर 7.4 फीसदी सलाना ब्याज मिलता है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक 15 लाख रुपये तक के निवेश 31 मार्च 2023 से पहले कर सकते हैं। निवेश के आधार पर नागरिकों को 1000 रुपये से लेकर 9250 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। यदि न्यूनत्तम 1.50 लाख रुपये का निवेश किया तो हर महीने 1,000 रुपये का पेंशन और 15 लाख रुपये का निवेश किया तो 9250 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलता है।
अगर आप इस योजना में 15 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो आपको हर महीने 9250 हजार रुपए पेंशन मिलती है। अगर पति-पत्नी मिलकर योजना में निवेश कर रहे हैं और निवेश की राशि 30 लाख रुपए है, तो प्रतिमाह 18,500 हजार रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
पेंशन की पहली किश्त रकम जमा करने के 1 साल, 6 महीने, 3 महीने,1 महीने बाद मिलेगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। PMVVY Scheme 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं और पालिसी खरीद सकते है।
ऑनलाइन आवेदन आप LIC की Official Website पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पालिसी खरीद कर सकते है तथा ऑफलाइन आवेदन LIC की ब्रांच पर जाकर कर सकते है और पीएम वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) 2021 का लाभ उठा सकते है।
यह 10 साल की समयावधि वाली योजना है, जिसमें अगर 10 साल के भीतर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो मूल राशि नॉमिनी के खाते में चली जाती है। अगर आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 022-67819281 या 022-67819290 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एलआईसी ने एक टोल फ्री नंबर 1800-227-717 भी जारी किया।
यदि कोई पॉलिसी धारक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) के नियम से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी लेने की 15 दिन के अंदर उसे वापस कर सकता है। यदि पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी गई है तो 15 दिन के अंदर और यदि ऑनलाइन खरीदी गई है तो 30 दिन के अंदर वापस की जा सकती है। पॉलिसी वापस करते समय पॉलिसी वापस करने का कारण बताना होगा। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी वापस करता है तो उसे स्टैंप ड्यूटी तथा जमा की गई पेंशन की राशि काटकर खरीद मूल्य का रिफंड किया जाएगा।
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