1 जनवरी 2020 से देशभर में लागू होंगे ये 5 नियम, पहले ही जान लें वरना लग सकता है 10,000 का जुर्माना
1. पैन-आधार लिंकिंग जरुरी: अगर आपके पास पैन कार्ड हैं और आपने 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, एक जनवरी के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो रद्दी हो जाएंगे। ऐसे पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल किसी प्रकार की लेन-देन के लिए नहीं हो पाएगा। वे अमान्य हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं। इसलिए आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरुरी हो गया है| newshimachali.com
2. बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम: बात के रसोई गैस की तो हर महीने गैस के दामों में बदलाव किया जाता है| नये साल यानि 1 जनवरी से रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। बता दें कि इससे पहले लगातार चार महीने तक रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ था| इसलिए हो सकता है कि जनवरी में फिर आम आदमी को झटका लगे। गैस वितरण कंपनियां प्रत्येक महीने की एक तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद ही इनमें बदलाव किया जाता है। newshimachali.com
3. ATM कार्ड होंगे बंद: 31 दिसंबर के बाद देश में कई एटीएम कम डेबिट कार्ड बंद हो जाएंगे। ऐसे में ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस संदर्भ में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारकों के लिए अलर्ट भी जारी किया था। बता दें कि एसबीआई ने कहा है कि वो फिलहाल चल रहे अपने मैगनेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड का प्रयोग बंद करने जा रहा है। एक जनवरी 2020 से केवल ईएमवी चिप और पिन वाले कार्ड ही प्रयोग किए जा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश से ऐसा करना जरूरी है। आदेश के अनुसार, भारत में चल रहे सभी बैंको को मैगनेटिक स्ट्राइप वाले डेबिट का प्रयोग इस साल के अंत तक पूरी तरह से बंद कर देना है। newshimachali.com
4. ये सरकारी स्कीम हो जाएगी बंद: आपको बता दें कि भारत में कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जिनका फायदा कई लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन सब में से एक सरकारी योजना अगले साल से यानी एक जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं 'सबका विश्वास स्कीम' की। अगर आप भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसी माह रजिस्ट्रेशन करा लें।
5. ITR नही भरने पर लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर 31 दिसंबर से पहले इसको दाखिल करके कम से कम पांच हजार रुपये का जुर्माना बचा सकते हैं। गौरतलब है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। 31 अगस्त तक अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा है तो फिर वो पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल कर सकता है। वहीं एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

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